उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने जारी किए निर्देश
देहरादून। ऋषिपेश्वर पुल (नया पुल), देहरादून पर भारी वाहनों की आवाजाही को लेकर जिला प्रशासन ने सख़्त निर्देश जारी किए हैं। यह कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28 नवंबर 2025 के अनुपालन में की गई है।
जिला खान अधिकारी, देहरादून द्वारा जारी आदेश के अनुसार ऋषिपेश्वर पुल पर अधिकतम 42 टन तक ही भार वहन की अनुमति है। इससे अधिक भार लेकर किसी भी प्रकार के भारी वाहन का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पुल का रेट्रोफिटिंग कार्य कराया जा चुका है तथा विशेषज्ञ संस्था Ascom Buildcon Pvt. Ltd. द्वारा पुल की संरचनात्मक क्षमता का परीक्षण किया गया है। रिपोर्ट के आधार पर ही पुल की भार वहन क्षमता निर्धारित की गई है।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि ओवरलोडिंग कर पुल से गुजरने वाले वाहनों पर मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जनपद देहरादून में संचालित सभी खनन पट्टाधारकों, स्टोन क्रशर स्वामियों एवं रिटेल भंडारण इकाइयों को निर्देशित किया गया है कि वे केवल निर्धारित भार सीमा के अनुरूप ही खनिज सामग्री का परिवहन सुनिश्चित करें।
जिला प्रशासन ने संबंधित विभागों—पुलिस, परिवहन विभाग, खनन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग—को संयुक्त रूप से निगरानी करने और आदेशों का सख़्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
प्रशासन का कहना है कि यह कदम जनसुरक्षा और पुल की संरचनात्मक मजबूती बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।



